
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में इन दिनों मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि-मुक्त बनाने के लिए special verification drive चलाया जा रहा है। यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान जिले के सभी 3696 बूथों पर नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं ताकि डुप्लीकेट नाम और गलत एंट्री को हटाया जा सके।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यमुनाधर चौहान ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम दो जगह दर्ज हैं या जिनके पास दो photo identity cards हैं, उन्हें एक बूथ से नाम हटवाने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ को देना होगा। साथ ही, दूसरे कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य होगा।
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पहली बार इतने बड़े स्तर पर पुनरीक्षण
यह अभियान सामान्य प्रक्रिया से अलग और ज्यादा गहन है। बीते 22 वर्षों में पहली बार इतने बड़े स्तर पर special intensive voter list revision हो रहा है। इसमें हर मतदाता का नाम, पता और पहचान दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है। बीएलओ प्रत्येक घर में तीन बार विजिट करेंगे ताकि कोई भी मतदाता छूट न जाए और डुप्लीकेट नाम की संभावना पूरी तरह खत्म हो सके।
पिछले दो सालों में जिले के करीब 50,000 डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाया जा चुका है, और अब एक बार फिर पूरी मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में काम हो रहा है।
बीएलओ को मिला स्पेशल ट्रेनिंग
सूरसदन प्रेक्षागृह में आगरा उत्तर, दक्षिण, कैंट और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ को इस खास अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में उन्हें यह सिखाया गया कि कैसे मतदाता की सही पहचान सुनिश्चित की जाए, फॉर्म्स को सही प्रकार से भरवाया जाए और नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किए बिना सत्यापन पूरा किया जाए।
अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी बीएलओ ने लापरवाही दिखाई, तो उस पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। नए वोटर जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, वे Form-6 भरकर अपना नाम जोड़ सकते हैं।
बूथों की संख्या और मतदाता सुविधा पर फोकस
डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब जिले के हर मतदान केंद्र (polling booth) पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। इसके लिए जल्द ही 241 नए बूथ बनाए जा रहे हैं।
डीएम ने बताया कि each polling station अब किसी भी मतदाता के घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा, जिससे वोट डालने में आसानी होगी। 10 नवंबर तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियाँ ली गई थीं, जबकि 21 नवंबर तक अंतिम प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा।
मतदाताओं के लिए जरूरी अपील
- जिनके दो पहचान पत्र बने हैं, वे तुरंत एक सरेंडर करें।
- अगर किसी का नाम दो जगह दर्ज है, तो एक स्थान से नाम हटवाने के लिए फॉर्म भरें।
- नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ सकते हैं।
- बीएलओ से सहयोग करें जब वे घर-घर सत्यापन के लिए आएं।
यह अभियान सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सटीकता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। जिले के लिए यह मौका है कि हर मतदाता अपने डेटा की पुष्टि करे और आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की तकनीकी या पहचान संबंधी दिक्कत से बच सके।

















