UP Voter Alert: लिस्ट से नाम हटेगा! UP SIR फॉर्म अभी डाउनलोड कर फटाफट भरें

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने सभी मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची का गहन अपडेट किया जा रहा है, यदि मतदाता आवश्यक 'एन्यूमरेशन फॉर्म' भरकर अपनी जानकारी सत्यापित नहीं करते हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है

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UP Voter Alert: लिस्ट से नाम हटेगा! UP SIR फॉर्म अभी डाउनलोड कर फटाफट भरें
UP Voter Alert: लिस्ट से नाम हटेगा! UP SIR फॉर्म अभी डाउनलोड कर फटाफट भरें

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने सभी मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची का गहन अपडेट किया जा रहा है, यदि मतदाता आवश्यक ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ भरकर अपनी जानकारी सत्यापित नहीं करते हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। 

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क्या है ‘SIR’ अभियान और एन्यूमरेशन फॉर्म?

‘SIR’ का अर्थ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान है, इस प्रक्रिया में, प्रत्येक मतदाता को एक ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ भरना होता है, जिसके माध्यम से वे अपनी वर्तमान जानकारी को सत्यापित करते हैं और आधार से लिंक करते हैं। 

ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प

मतदाताओं की सुविधा के लिए सत्यापन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरा किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया

जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर उनके EPIC (वोटर आईडी कार्ड) नंबर से जुड़ा हुआ है, वे Voters Portal (voters.eci.gov.in) या उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (ceouplive.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है, पोर्टल पर “Special Intensive Revision (SIR) 2026” या “Fill Enumeration Form” विकल्प का चयन कर, आधार ई-साइन के माध्यम से विवरण सत्यापित किया जा सकता है।

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ऑफलाइन प्रक्रिया

जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या जो ऑनलाइन प्रक्रिया में असमर्थ हैं, उन्हें अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करना चाहिए। बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे है, मतदाता फॉर्म को भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं और पावती रसीद प्राप्त कर सकते हैं। 

कार्रवाई में देरी न करें

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है, सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इस फॉर्म को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द भरे, निर्धारित समय सीमा के भीतर विवरण सत्यापित न होने की स्थिति में, संबंधित मतदाता का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। 

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