उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक विशेष योजना सरकार के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।

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योजना का उद्देश्य और पात्रता
योजना के तहत लाभार्थी 21 से 40 वर्ष के बीच के युवा होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। लोन के लिए कोई गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं होती, जिससे यह योजना विशेष रूप से युवा उद्यमियों के लिए सहायक सिद्ध होती है।
लोन की राशि और अवधि
योजना के तहत लोन की अवधि आमतौर पर चार वर्ष होती है, जिसमें छह महीने की माफी की अवधि भी शामिल होती है। इसके साथ ही, सरकार लाभार्थियों को 10 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिसे सफलतापूर्वक व्यवसाय चलाने के दो वर्ष बाद वापस नहीं करना होता। इसके अलावा, लोन की नियमित चुकौती के बाद पुनः लोन लेने का विकल्प भी उपलब्ध रहता है।
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आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है और इसे ऑनलाइन पोर्टल या जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कारोबार की योजना शामिल है। योजना के तहत केवल स्वरोजगार ही नहीं, बल्कि कौशल विकास के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जो उद्यमियों को व्यवसाय में सफलता पाने में मदद करता है।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना न केवल युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देती है, बल्कि प्रदेश में आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करती है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत महिलाओं को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि वे भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।

















