आधार को लेकर सरकार का नया नियम, अब नहीं मांग सकते आधार की फोटोकॉपी! नहीं माना तो होगी कार्रवाई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जल्द ही एक नया ढांचा लागू करने जा रहा है, जिसके तहत होटल, इवेंट आयोजकों और इसी तरह की अन्य संस्थाओं को ग्राहकों के आधार कार्ड की भौतिक (physical) फोटोकॉपी लेने और उसे संग्रहीत (store) करने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी

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आधार को लेकर सरकार का नया नियम, अब नहीं मांग सकते आधार की फोटोकॉपी! नहीं माना तो होगी कार्रवाई
आधार को लेकर सरकार का नया नियम, अब नहीं मांग सकते आधार की फोटोकॉपी! नहीं माना तो होगी कार्रवाई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जल्द ही एक नया ढांचा लागू करने जा रहा है, जिसके तहत होटल, इवेंट आयोजकों और इसी तरह की अन्य संस्थाओं को ग्राहकों के आधार कार्ड की भौतिक (physical) फोटोकॉपी लेने और उसे संग्रहीत (store) करने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी, डेटा के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिसमें उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी है। 

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मुख्य जानकारी

  • नए नियमों के तहत, गैर-लाइसेंसी निजी संस्थाएं (जैसे होटल, सैलून, या निजी कार्यक्रम आयोजक) अब पहचान के प्रमाण के रूप में आधार की फोटोकॉपी नहीं ले सकेंगी और न ही उसे अपने रिकॉर्ड में रख सकेंगी। यह मौजूदा आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) के प्रावधानों के खिलाफ माना जाता है।

QR कोड आधारित सत्यापन

  • UIDAI भौतिक फोटोकॉपी के बजाय डिजिटल और सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा दे रहा है, सत्यापन (verification) अब मुख्य रूप से QR कोड स्कैनिंग या एक नई विकसित की जा रही मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाएगा।

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मास्क्ड आधार का उपयोग

  • नागरिकों को सलाह दी गई है कि यदि आवश्यक हो, तो वे सामान्य आधार कार्ड की जगह मास्क्ड आधार (Masked Aadhaar) का उपयोग करें, मास्क्ड आधार में पहले 8 अंक छिपे होते हैं और केवल अंतिम 4 अंक दिखाई देते हैं, जिससे दुरुपयोग का जोखिम कम हो जाता है।

पंजीकरण अनिवार्य

  • आधार-आधारित सत्यापन करने वाली संस्थाओं को UIDAI के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, ताकि उन्हें नई सत्यापन तकनीक तक पहुंच मिल सके और वे कानूनी ढांचे के तहत काम कर सकें।

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कार्रवाई का प्रावधान

  • नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अनाधिकृत रूप से पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग या खुलासा करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। कंपनियों के मामले में यह जुर्माना 1 लाख रुपये तक हो सकता है। 

यह कदम डेटा गोपनीयता को मजबूत करने और आधार के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। UIDAI ने जनता से आग्रह किया है कि वे अपने आधार नंबर को सोशल मीडिया या अन्य सार्वजनिक मंचों पर खुले तौर पर साझा न करें, नागरिक UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in से मास्क्ड आधार डाउनलोड कर सकते हैं

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